IMP UPDATE | बालाघाट DIG ने डिंडौरी कोतवाली, करंजिया, गाड़ासरई और शाहपुर थाने के फरार अज्ञात आरोपियों की सुराग देने या गिरफ्तारी पर घोषित किया ₹20-20 हज़ार का नकद ईनाम



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी/बालाघाट

बालाघाट DIG IPS अनुराग शर्मा ने डिंडौरी कोतवाली, करंजिया, गाड़ासरई और शाहपुर थाने जुड़े मामलों में फरार अज्ञात आरोपियों की सुराग देने वाले व्यक्ति या गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी के लिए नकद ईनाम की घोषणा की है। प्रत्येक मामले में ₹20-20 हज़ार का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। DIG ऑफिस से जारी प्रेस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उक्त चारों थानों से संबंधित धारा 363 के मामले में अपहृता की पतासाजी और अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी के लिए डिंडौरी SP संजय सिंह ने वर्ष 2020 में ₹3000 व ₹2000 के ईनाम की घोषणा की थी। सभी मामलों में अपहृता और आरोपी की सघन तलाश की गई, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चल सका है। लिहाजा प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए बालाघाट DIG ने डिंडौरी SP के उक्त ईनामों को निरस्त करते हुए अब प्रत्येक मामले में ईनामी राशि ₹20-20 हज़ार कर दी है। उन्होंने मध्यप्रदेश पुलिस रेगुलेशन 80(ब)1 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए घोषणा की है कि जो व्यक्ति या पुलिसकर्मी उक्त मामलों से जुड़े आरोपी और अपहृता का सुराग देगा या गिरफ्तार करेगा, उसे ₹20 हज़ार नकद प्रदान किया जाएगा। DIG ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार डिंडौरी कोतवाली के मामले में गुम इंसान क्रमांक 22/19 व अपराध क्रमांक 186/19 दर्ज है। SP ने 14 जुलाई 2020 को ₹2000 का ईनाम घोषित किया था। करंजिया थाने से जुड़े मामले में गुम इंसान क्रमांक 04/13 व अपराध क्रमांक 11/14 दर्ज है। इसमें SP ने 14 जुलाई 2020 को ₹2000 का ईनाम घोषित किया था। इसी तरह गाड़ासरई थाने में गुम इंसान क्रमांक 53/13 व अपराध क्रमांक 06/14 दर्ज है और 14 जुलाई 2020 को ₹3000 का ईनाम घोषित किया गया था। वहीं, शाहपुर थाने में गुम इंसान क्रमांक 12/15 व अपराध क्रमांक 174/15 दर्ज है। इसमें SP ने 02 दिसंबर 2020 को ₹3000 नकद ईनाम घोषित किया था। अब सभी मामलों में नकद ईनाम की राशि बढ़ाकर ₹20-20 कर दी गई है।
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