COURT NEWS | पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के 31 वर्षीय आरोपी को डिंडौरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को हत्या के प्रकरण की सुनवाई में पत्नी की बेरहमी से जान लेने वाले 31 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास का फैसला दिया है। मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कि अमरपुर ब्लॉक के सारंगगढ़ निवासी आरोपी रामकुमार यादव पर समनापुर थाने में अपराध क्रमांक 216/2021 और सत्र प्रकरण क्रमांक 54/2021 दर्ज है। उसने 20 अप्रैल की रात करीब 11 बजे बांस के डंडे से पत्नी तुलसीबाई की कनपटी और पैरों पर निर्दयता से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी ने यह कदम पत्नी द्वारा अन्य लोगों से बात करने पर उठाया था। प्रकरण पर गंभीरता दिखाते हुए कोर्ट ने धारा 302 के तहत आरोपी को आजीवन जेल भोगने की सजा सुनाई और ₹500 का जुर्माना लगाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 03 महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
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