CRIME NEWS | डिंडौरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कृषि उपकरण से पति की हत्या करने वाली 22 वर्षीय आरोपी रजनी मरावी को सुनाया आजीवन कारावास



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कृषि उपकरण गैंती से पति की हत्या करने वाली अझवार निवासी 22 वर्षीय आरोपी रजनी मरावी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी पर शाहपुर थाने में अपराध क्रमांक 100/2021 व सत्र प्रकरण क्रमांक 53/2021 दर्ज है। उसने 05 अप्रैल की देररात करीब 02 बजे जगदीश मरावी की गैंती से वार कर निर्दयता से हत्या कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रजनी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹500 जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 03 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। मामले में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरके मंडराहा ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि हत्या जैसे जुर्म के लिए आरोपी सिर्फ सख्त सजा की हकदार है।

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