COURT NEWS | डिंडौरी कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने शहपुरा के खाल्हेटोला कनेरी निवासी 38 वर्षीय हत्यारोपी रामकुमार गोंड को सुनाई आजीवन कारावास की सजा



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को हत्या के महत्वपूर्ण केस की सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने शहपुरा के खाल्हेटोला कनेरी निवासी 38 वर्षीय आरोपी रामकुमार उर्फ रामा गोंड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि आरोपी पर शहपुरा थाने में अपराध क्रमांक 638/2018 व सत्र प्रकरण क्रमांक 32/2018 दर्ज था। उसने 13 नवंबर 2017 की सुबह करीब 07 बजे गुलाब सिंह नामक व्यक्ति की पत्थरों से कूचकर और गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पर IPC की धारा 302 व 201 के तहत केस दर्ज किया था। आज मामले की सुनवाई में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारोपी को धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास व ₹5000 जुर्माना और धारा 201 में 03 वर्ष सश्रम कारावास व ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर आरोपी को क्रमश: 01 वर्ष एवं 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरके मंडराहा ने पैरवी की।
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