- कलेक्टर रत्नाकर झा का आदेश | कोरोना वैक्सीनेशन के बिना दुकान नहीं खोल सकेंगे व्यापारी, उल्लंघन करने पर सील होंगे प्रतिष्ठान
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी/अमरपुर
डिंडौरी जिले के अमरपुर ब्लॉक में बुधवार को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर नायब तहसीलदार नीलम श्रीवास ने आठ दुकानें सील कर दीं। प्रशासनिक जांच में पता चला कि व्यापारियों ने कोरोना का टीका लगवाए बिना कलेक्टर रत्नाकर झा के आदेश के विपरीत दुकान खोल ली हैं। कलेक्टर ने पूर्व में आदेश जारी किया था कि जिले के व्यापारी कोरोना वैक्सीनेशन के बिना दुकान नहीं खोल सकेंगे। नियम के उल्लंघन पर उनके प्रतिष्ठान सील कर दिए जाएंगे। इसी आदेश के तहत आज नायब तहसीलदार ने दुकानों को सील करने की कार्यवाही की है। अमरपुर क्षेत्र में नायब तहसीलदार के इंस्पेक्शन के दौरान पाया गया कि 04 दुकानदारों ने टीका लगवाए बिना ग्राहकी शुरू कर दी है। वहीं, ग्राम भानपुर में 04 व्यापारी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आए। उन्होंने कलेक्टर के निर्देश के उलट बिना क्रम के दुकानें खोल रखी थीं। नायब तहसीलदार ने मौके पर ही पंचनामा बनवाया और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा। प्रशासन ने अन्य व्यापारियों को सख्त हिदायत दी कि बिना वैक्सीन लगवाए दुकानों का संचालन नहीं किया जाएगा।
किन प्रतिष्ठानों पर हुई प्रशासन की कार्यवाही 👇
अमरपुर : अजमेरी वस्त्र भंडार, मां अंबे वस्त्र भंडार, मां शारदा वस्त्रालय और लकी फैशन हाउस।
भानपुर : साबिर बूट हाउस, शान किराना स्टोर, इरशाद असर किराना शॉप और नवदुर्गा कलेक्शन।