- एडवोकेट सम्यक जैन व साथी युवाओं के आवेदन पर संज्ञान लेकर SDM महेश मंडलोई ने सुनाया संवेदनशील फैसला
- कलेक्टर, SP, तहसीलदार, कोतवाली थाना इंचार्ज, ट्रैफिक इंचार्ज सहित अन्य अफसरों को भेजी गई आदेश की कॉपी
- डिजिटल डिंडौरी के पहले ग्लोबल प्लेटफॉर्म 'डिंडौरीडॉटनेट' ने 24 नवंबर को प्रमुखता से किया था खबर का प्रकाशन
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
डिंडौरी शहरी क्षेत्र में भारी प्रदूषण, गंदगी, जगह-जगह खुले सीवरेज चैंबर्स सहित अन्य मुद्दों पर CrPC की धारा 133 के तहत SDM कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। SDM महेश मंडलोई ने नगर परिषद CMO राकेश शुक्ला को 10 दिसंबर तक तमाम अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति कलेक्टर रत्नाकर झा, SP संजय सिंह, तहसीलदार बिसन सिंह ठाकुर, कोतवाली थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर चंद्रकिशोर सिरामे, ट्रैफिक इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर राहुल तिवारी सहित अन्य अफसरों को भेजी गई है। नगर की मूलभूत समस्याओं और लोक स्वास्थ्य को आधार बनाकर मां नर्मदा गंज निवासी एडवोकेट सम्यक जैन ने SDM को ज्वलंत पत्र लिखा था। इस पर SDM कोर्ट ने 24 नवंबर को नगर परिषद पर CrPC की धारा 133 का प्रकरण दर्ज कर नप CMO को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। इससे जुड़ी खबर का प्रकाशन डिजिटल डिंडौरी के पहले ग्लोबल प्लेटफॉर्म 'डिंडौरीडॉटनेट' ने प्रमुखता के साथ किया था। पत्र में सम्यक ने कहा था कि नगर परिषद कर्तव्य के प्रति भारी उदासीनता बरत रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। नगर में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण आम नागरिक बुरी तरह त्रस्त हो चुका है।
ओपन सीवरेज चैंबर्स बन रहे बड़े हादसों का कारण
एडवोकेट सम्यक ने पत्र में कहा था कि नगर में मुख्य मार्ग के आसपास नालियों में बेतहाशा गंदगी बजबजा रही है, जिनका नियमानुसार निस्तारण और प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। हर वार्ड में साफ-सफाई की भारी कमी है। सड़कों के किनारे बने सीवरेज चैंबर्स खुले पड़े हैं, जिससे बड़े हादसों को आमंत्रण मिल रहा है। नगरीय क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी की समस्या है और जगह-जगह कचरे का अंबार लगा है। क्षेत्र में सड़ांध और बदबू से रहवासियों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन बिंदुओं के अलावा एडवोकेट सम्यक ने शहर से जुड़ी हर छोटी-बड़ी समस्या का जिक्र करते हुए SDM से निराकरण निवेदन किया था।
SDM महेश मंडलोई की कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
एडवोकेट सम्यक के आवेदन पर SDM महेश मंडलोई ने बेमिसाल संवेदनशीलता दिखाई और ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने नगर परिषद CMO राकेश शुक्ला को आदेश दिए कि एडवोकेट सम्यक जैन के आवेदन में उल्लिखित समस्याओं का समय सीमा में निराकरण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा 10 दिसंबर को SDM कोर्ट में उपस्थित होकर सभी समस्याओं के संबंध में की गई कार्यवाही के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराएं। SDM ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन होने की दशा में नगर परिषद पर IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।