COURT NEWS | खुद के घर की सीमा में गला घोंटकर हत्या करने के 28 वर्षीय आरोपी को डिंडौरी कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को हत्‍या के प्रकरण की सुनवाई में 28 वर्षीय आरोपी समारू सिंह उर्फ गोला को आजीवन कारावास की सजा दी है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि शहपुरा थाने में अपराध क्रमांक 151/2020 और सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2020 के खेम मोहल्‍ला सांगवा निवासी आरोपी ने 22-23 मई 2020 की दरमियानी रात बुधसिंह नामक व्यक्ति को अपने घर के आंगन में ईंट से वार कर और गला घोंटकर मार डाला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर IPC की धारा 302 और 325 का मामला कायम किया था। कोर्ट ने धारा 302 के अपराध के लिए समारू को आजीवन करावास व ₹1000 अर्थदंड और 325 के अपराध के लिए एक वर्ष सश्रम कारावास व ₹500 अर्थदंड का आदेश सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्‍येक अपराध के लिए क्रमश: 03 व 06 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगतना होना।
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