APPRECIATION | धारा 376, पॉक्सो और SC/ST एक्ट से जुड़े 2016 के प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना कर आरोपी को सजा दिलवाने वाले डिंडौरी के चार पुलिसकर्मियों के लिए शहडोल जोन के ADGP ने की नकद ईनाम की घोषणा



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

धारा 376, पॉक्सो और SC/ST एक्ट से जुड़े 2016 के महत्वपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना करने वाले डिंडौरी के चार पुलिसकर्मियों को शहडोल जोन के ADGP डीसी सागर ने नकद ईनाम देने की घोषणा की है। ADGP कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अजाक थाना डिंडौरी में दर्ज अपराध क्रमांक 05/2016 के तहत IPC धारा 376(2)(J), पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 और SC/ST एक्ट की धारा 3(2), 5 के आरोपी सुरेश दास पनिका को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 29 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास सजा सुनाई थी। आरोपी को मानसिक व शारीरिक दिव्यांग के साथ दुष्कर्म के केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। मामले की निष्पक्ष विवेचना कर आरोपी को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्कालीन DSP ओडी टांडिया को 'प्रशंसा' और SP ऑफिस में पदस्थ ASI ब्रजेश त्रिपाठी, जिला अभियोजन कार्यालय में पदस्थ HC भरत तेकाम व विशेष न्यायालय में पदस्थ दिलीप निकोसे को ADGP ने ₹5-5 हज़ार की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
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