COURT NEWS | डिंडौरी जिले के करंजिया भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोंगरे पर एट्रोसिटी एक्ट और धारा 389 के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में केस दर्ज

  • मंडल अध्यक्ष मोंगरे ने कहा : यह संगठित और योजनाबद्ध राजनीतिक साजिश, मेरे पास बेगुनाही के कई सबूत, कोर्ट में करूंगा प्रस्तुत



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी/करंजिया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करंजिया मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोंगरे के खिलाफ मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1)D और इंडियन पैनल कोड (IPC) 1860 की धारा 389 के तहत केस दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई ग्राम चकमी माल की सरपंच फगनी बाई उइके की शिकायत पर की गई है। आरोपों को लेकर राजकुमार मोंगरे ने मीडिया से कहा कि वह निर्दोष हैं। उन पर संगठित और योजनाबद्ध राजनीतिक साजिश रचकर केस दर्ज कराया गया है। उनके पास बेगुनाही के कई सबूत मौजूद हैं, जिन्हें वह कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। दूसरी ओर, मामले पर भाजपा डिंडौरी जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत का कोई भी बयान या स्पष्टीकरण अब तक सामने नहीं आया है। केस की पैरवी जिले के यंग एडवोकेट चेतन नाथ चौहान ने की है।
Comments
Akash Patel said…
ये मत बताना भाजपा के चमचे कि क्यों हुआ है, धारा लिख दो ताकि डिंडोरी की भोलीभाली जनता को पता न चले। गजब टोपिबाज हो
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