DDN Update | डिंडौरी जिले के सातों ब्लॉक में अब 23 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक प्रभावी रहेगा 'कोरोना कर्फ्यू', कलेक्टर रत्नाकर झा ने जारी किया संशोधित आदेश

  • पहले मेहंदवानी और अमरपुर काे छोड़कर पांच ब्लॉक में 21 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक था कर्फ्यू, शुक्रवार को जिला प्रशासन ने दिया नया आदेश

  • सुबह 04 से 09 बजे तक खुलेंगी फल-सब्जी, दूध की थोक दुकानें, सुबह 09 से दोपहर 12 बजे तक चलित वाहन के माध्यम से होगी सप्लाई


डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी/शहपुरा/बजाग/करंजिया/समनापुर/मेहंदवानी/अमरपुर

डिंडौरी जिले के सातों ब्लॉक में अब 23 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक 'कोरोना कर्फ्यू' प्रभावी रहेगा। पहले मेहंदवानी और अमरपुर काे छोड़कर पांच ब्लॉक में 21 अप्रैल तक कर्फ्यू के आदेश थे, लेकिन जिले में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को कलेक्टर रत्नाकर झा ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक डिंडौरी व शहपुरा नगर परिषद क्षेत्र और देवरा पंचायत सहित समनापुर, बजाग, करंजिया, मेहंदवानी और अमरपुर ब्लॉक में 'कोरोना कर्फ्यू' लागू होगा। इन क्षेत्रों में सुबह 04 से 09 बजे तक फल-सब्जी और दूध की थोक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, सुबह 09 से दोपहर 12 बजे तक चलित वाहनों के जरिए फल और सब्जियों की घर-घर सप्लाई कराई जाएगी। इस अवधि में जिले के सभी साप्ताहिक बाजार बंद रखे जाएंगे। 

व्यापारी संक्रमित निकले तो 14 दिन के लिए सील होगा प्रतिष्ठान

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले के व्यापारियों को कोरोना की अनिवार्य जांच कराना होगी। अगर कोई व्यापारी कोरोना की चपेट में आता है तो संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिन के लिए सील कर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जिले की सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रखी जाएंगी। छत्तीसगढ़ की सीमा से यात्री/निजी वाहनों के जरिए आवागमन पर 30 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध लागू है। मास्क न पहनना अपराध माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। 

धार्मिक आयोजनों में 05 से अधिक की भीड़ जुटाने पर पाबंदी

कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में धार्मिक आयोजनों में 05 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। सड़क/गली/मोहल्ले में जुलूस, रैली, झांकी आदि की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में SDM से लिखित आदेश लेना होगा। इस अवधि में सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों में फर्स्ट/सेकंड ग्रेड अफसरों की उपस्थिति 100% होगी। वहीं, थर्ड/फोर्थ ग्रेड नॉन एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों की हाजिरी रोटेशन के आधार पर 50% रखी जाएगी। कार्यस्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाएगा।

जिले के उपार्जन केंद्रों में जारी रहेगी गेहूं खरीदी प्रक्रिया 

कलेक्टर ने कहा कि डिंडौरी जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में गेहूं खरीदी प्रक्रिया जारी रहेगी। अन्य राज्यों/जिलाें से गुड्स सप्लाई और सेवा गतिविधियां चलती रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर रोक नहीं होगी। ड्रगिस्ट-कैमिस्ट, पेट्रोल-डीजल पंप, बैंक-एटीएम और दूध डेयरी खुली रहेंगी। औद्योगिक इकाइयों के अधिकारी-कर्मचारी बेराेक-टोक आवागमन कर सकेंगे। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रसोई गैस आदि सेवाओं से जुड़े वाहन सुचारू रूप से चलते रहेंगे। अखबार वितरण संबंधी कर्मचारी और अधिमान्य पत्रकारों को 'कोरोना कर्फ्यू' अवधि में रियायत रहेगी। 

👇 डिंडौरी कलेक्टर के संशोधित आदेश की कॉपी 👇







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