CITY ALERT | डिंडौरी नगरीय क्षेत्र में सुबह 08 से रात 09 बजे तक भारी वाहनों की 'नो एंट्री'; जिला अस्पताल, सिविल लाइंस, कोर्ट और सरकारी स्कूल क्षेत्र 'नो हॉर्न ज़ोन' घोषित

  • नगर में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर रत्नाकर झा ने भारी वाहनों के लिए धारा 144 के तहत जारी की निषेधाज्ञा



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी नगरीय क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर रत्नाकर झा ने 15 अप्रैल से आगामी आदेश तक भारी वाहनों के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अनुसार शासकीय चंद्रविजय कॉलेज, मंडला बस स्टैंड और समनापुर तिराहा के रास्ते सुबह 08 से रात 90 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों के आवागमन के लिए बायपास मार्ग का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह जिला अस्पताल, सिविल लाइंस, जिला एवं सत्र न्यायालय सहित सरकारी स्कूल क्षेत्र को 'नो हॉर्न जोन' घोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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