- भारतीय वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 48(A), 50, 51, 52 और IPC की धारा 420, 120 (B) के तहत केस दर्ज
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी/अमरपुर
अमरपुर पुलिस ने 07 आरोपियों पर भारतीय वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 48(A), 50, 51, 52 और IPC की धारा 420, 120 (B) के तहत दर्ज किया केस। आरोपियों को शनिवार दोपहर UP65 BS1010 नंबर की टोयोटा सफारी स्टॉर्म में जंगली जानवर के अवशेष के साथ पकड़ा गया। इस संदिग्ध कार की सूचना डिंडौरी कोतवाली थाना प्रभारी चंद्रकिशोर सिरामे, अमरपुर चौकी प्रभारी अरुण पटेल और समनापुर थाना प्रभारी उमाशंकर यादव को मिली, जिसके आधार पर उन्होंने नाकाबंदी की और अमरपुर चौकी क्षेत्र में वाहन को रोक लिया। गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ करने और कार की तलाशी में जंगली जानवर के अवशेष प्राप्त हुए। पूछताछ में पता चला कि इन अवशेषों को जादू-टोना, तंत्र-मंत्र के लिए किसी गुप्त व्यक्ति के पास ले जाया जा रहा था।
07 आरोपियों में एक मंडला-एक बिहार और 06 उत्तर प्रदेश से
थाना प्रभारी चंद्रकिशोर सिरामे, ने बताया कि 07 आरोपियों में से 05 उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, एक मंडला के बीजाडांडी और एक व्यक्ति बिहार के बक्सर का निवासी है। इनमें राम बच्चन पासवान, नरेंद्र प्रसाद पासवान और दिनेश कुमार (गोरखपुर) उप्र से हैं। वीरेंद्र यादव बिहार के बक्सर का है। रमेश कुमार यादव बनारस और संजय कुमार सिंह पांडेपुर (बनारस) उप्र से और गोलू धुर्वे बीजाडांडी मंडला से है। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 48(A), 50, 51, 52 और IPC की धारा 420, 120 (B) के तहत केस दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर रखा गया है।
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