DDN BIG IMPACT | डिंडौरी के एडवोकेट सम्यक जैन की शिकायत पर मप्र फूड्स एंड ड्रग्स विभाग ने लगाया 'डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन' बिना 'ओवर द काउंटर' दवाओं की बिक्री पर रोक


डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी


मां नर्मदा गंज निवासी सोशल वॉलेंटियर एडवोकेट सम्यक जैन ने डिंडौरीडॉटनेट के माध्यम से एक ऐसा मुद्दा उठाया था, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। सम्यक ने 18 मई को कलेक्टर बी. कार्तिकेयन को पत्र लिखकर िजले में डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना ओवर द काउंटर (OTC) दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में शिकायती पत्र सौंपा था। इससे जुड़ी खबर डिंडौरीडॉटनेट ने उसी तारीख में ‘डिंडौरी के एडवोकेट सम्यक जैन ने बिना प्रिस्क्रिप्शन ‘ओवर द काउंटर’ दवाओं की...’ हेडिंग से वेब प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से चलाई थी। यही पत्र सम्यक ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को 27 मई को भेजा। इस पर 08 जुलाई को मप्र फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर (DDC) ने डिंडौरी प्रशासन के नाम जिले में OTC दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। DDC ने आदेश में सम्यक जैन के पत्र का रिफरेंस भी लिखा है। फूड्स एंड ड्रग्स विभाग डिंडौरी को शनिवार को आदेश मिल चुका है। अब यह जिला प्रशासन पर निर्भर है कि वह आदेश का पालन किस तरह करा पाता है। 



OTC दवाओं की बिक्री पर रोक क्यों जरूरी?


सम्यक ने पत्र में उल्लेख किया था कि डिंडौरी में ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के कुछ ऐसी दवाइयां बेची जा रही हैं, जो कोरोनावायरस के लक्षणों को भी दबाने में सक्षम हैं। यानी ये दवाएं शरीर के तापमान को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार है और उसने ये दवा खाई है तो उसका असल तापमान थर्मामीटर या थर्मल स्कैनर में दर्ज नहीं होगा। इससे साफ है कि इन दवाओं का उपयोग कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सम्यक ने पैरासिटामॉल, सेट्रीज़ीन समेत कुछ कफ सिरप का भी जिक्र किया था, जिन्हें डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेचना गैर कानूनी है। सामान्य स्थितियों में इन दवाओं का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिले में नियमों की अनदेखी कर ये दवाएं सरेआम बेची जा रही हैं। सम्यक ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और डिंडौरी कलेक्टर से आग्रह किया था कि मामले पर गंभीरता से ध्यान देकर OTC दवाओं के विक्रय पर रोक लगाएं। कलेक्टर कार्यालय से अभी तक तो कोई आदेश नहीं आया, लेकिन मप्र स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने रोक का आदेश जारी कर दिया।



यहां देखें मप्र फूड्स एंड ड्रग्स विभाग का आदेश



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