डीडीएन रिपोर्टर | भोपाल/डिंडौरी
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 16 मई को आदेश जारी किया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) से संबद्ध प्राइवेट स्कूल पैरेंट्स से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लेंगे। विभाग के उपसचिव केके द्विवेदी ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के नाम आदेश जारी कर कहा कि वो अपने जिलों में इसका पालन कराना सुनिश्वचित करें। लॉकडाउन अवधि में स्कूल बंद होने के कारण कोई भी स्कूल संचालक पैरेंट्स पर ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी शुल्क के लिए दबाव नहीं बना सकते। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जारी किया गया है।
स्कूल शिक्षा के विभाग के उप सचिव के आदेश की कॉपी