डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के 26 वर्षीय आरोपी को डिंडौरी कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता इवनाती ने 04 मार्च (शुक्रवार) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹3500 का अर्थदंड भी लगाया है। मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि ग्राम बानो निवासी आरोपी मुजाहिद खान पिता अकूदा खान पर समनापुर थाने में अपराध क्रमांक 290/2017 और IPC की धारा 363, 366, 343, 450, 376 (2)ढ, 506, पॉस्को एक्ट की धारा 4, 6 और SC/ST की धारा 3(2)5 के तहत केस दर्ज किया गया था। प्रकरण में DSP अजाक ने विवेचना की थी। ट्रायल के दौरान तत्कालीन हेड कॉन्स्टेबल ब्रजेश त्रिपाठी ने विवेचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। उन्होंने गवाहों को कोर्ट ले जाकर बिना किसी दबाव के बयान कराया और अंततः आरोपी को सजा मिली। ब्रजेश वर्तमान में SP ऑफिस में शिकायत शाखा के प्रभारी हैं और उनकी रैंक ASI हो चुकी है। उन्होंने बताया कि SP संजय सिंह का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है, जिससे गंभीर अपराधों में आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।