COURT NEWS | डिंडौरी कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में एक महिला सहित चार आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 15 जुलाई 2019 के प्रकरण में आया फैसला



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में शुक्रवार को एक महिला सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण 15 जुलाई 2019 का है, जिसमें योगेंद्र यादव नामक व्यक्ति की सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या की गई थी। मीडिया सेल प्रभारी और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि घटना के बाद दिगम्‍बर यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की 15 जुलाई 2019 की रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच MPEB के पीछे सिद्धघाट क्षेत्र में हर्ष मिश्रा और अभियुक्‍त गोलू यादव उर्फ राम प्रसाद में शराब की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी दौरान मृतक योगेंद्र यादव ने बीचबचाव करने की कोशिश की। इस पर अभियुक्‍त गोलू, योगेंद्र और हर्ष को गालियां देने लगा और उसने योगेंद्र के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना के बाद योगेंद्र के भाई भूपेंद्र यादव को हर्ष ने फोन पर पूरी बात बताई। सूचना मिलते ही भूपेन्‍द्र अपने दोस्त पिंटू पांडेय के साथ मौके पर पहुंचे। उन्‍होंने देखा कि योगेंद्र के सिर और नाक से काफी खून बह रहा है। उन्होंने घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से योगेंद्र को 16 जुलाई को जबलपुर रेफर कर दिया गया। 23 जुलाई को इलाज के दौरान योगेंद्र की मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर डिंडौरी थाने में मर्ग कायम कर पुलिस ने अपराध क्रमांक 488/2019 और IPC की धारा 294, 323, 506, 307, 302 व 34 के तहत केस दर्ज किया था।

कोर्ट के सामने अपराध प्रमाणित, अब आजीवन जेल में रहेंगे आरोपी

ADPO ने बताया कि पुलिस ने मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्‍य के आधार पर अपराध प्रमाणित हुआ। जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश ने योगेंद्र यादव की हत्या के जुर्म में 28 वर्षीय आरोपी गोलू यादव उर्फ रामप्रसाद पिता पोहपसिंह, 26 वर्षीय आरोपी पिंटूदास उर्फ ब्रह्मदास पिता मिठाईदास उर्फ हरिदास, 28 वर्षीय आशीष वैश्य पिता स्‍व. रेवाराम वैश्‍य और 24 वर्षीय मालतीबाई पति पिंटूदास (सभी सुबखार निवासी) को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने IPC की धारा 302/34 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और प्रत्‍येक को ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया। यह राशि अदा नहीं नहीं करने पर प्रत्‍येक को एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।
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