- डिंडौरी जिले की बुढ़नेर नदी से स्वीकृत रकबा क्षेत्र से अधिक उत्खनन पर दो मामलों में एक्शन, खनिज अधिकारी ने कलेक्टर को सौंपा था प्रतिवेदन
- केस-I : 1656 घनमीटर रेत का अवैध खनन 👇
- केस-II : 3744 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन 👇
डीडीएन रिपोर्टर । डिंडौरी
डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने बुढ़नेर नदी से अवैध रेत खनन मामले में ग्वालियर के रेत ठेकेदार मेसर्स केपीएस भदौरिया, कॉन्ट्रैक्टर थाटीपुर (ग्वालियर) पर रॉयल्टी का 50 गुना यानी ₹3 करोड़ 37 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट ने वंशिका ग्रुप के कॉन्ट्रैक्टर को एक महीने में राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना जमा न होने पर वसूली के लिए आरआरसी जारी की जाएगी। बता दें कि जिले में अवैध रेत उत्खनन के मामले लगातार सामने आ रहे थे। मेसर्स केपीएस भदौरिया को सम्पूर्ण जिले का ठेका प्राप्त है। अवैध खनन और ठेकेदार के कर्मचारियों की अभद्रता को लेकर स्थानीय ग्रामीण और समाजसेवी भी कई दफा आपत्ति जताकर प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। खनिज अधिकारी हितेश बिसेन के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने अंततः बड़ा फैसला सुनाया है। जुर्माना वसूलने के लिए कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है।
फरवरी 2021 से डीएम कोर्ट में लंबित था मामला
कलेक्टर ने बुढ़नेर नदी (ग्राम कमको मोहनिया, ब्लॉक अमरपुर) से स्वीकृत रकबा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन के दो मामलों में एक्शन लिया है। डीएम कोर्ट में फरवरी 2021 से ठेकेदार के अवैध उत्खनन का मामला लंबित था। पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद कलेक्टर ने फैसला सुनाया। एक मामले में 1656 घनमीटर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करना पाया गया। इसमें ठेकेदार पर रॉयल्टी ₹2 लाख 7 हजार का 50 गुना जुर्माना यानी ₹1 करोड़ 3 लाख 50 हजार अधिरोपित किए गए। कलेक्टर ने दूसरे मामले में खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर 3744 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन पाया, जिसमें रॉयल्टी ₹4 लाख 68 हजार का 50 गुना जुर्माना यानी ₹2 करोड़ 34 लाख वसूलने का आदेश हुआ है। डीएम कोर्ट ने अवैध उत्खनन से जुड़े किसी मामले में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की है।