- कलेक्टोरेट, जिला अस्पताल, तहसील और SDM ऑफिस से 100 मीटर की सीमा तक नहीं हो सकेंगे जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन व धार्मिक/राजनैतिक/सामाजिक कार्यक्रम
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की हड़ताल पर पड़ेगा असर, शहपुरा जनपद में भी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
डिंडौरी जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे में हुए राजनैतिक हंगामे से उपजे घटनाक्रमों के बाद कलेक्टर रत्नाकर झा ने शुक्रवार से धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के मुताबिक कलेक्टोरेट, जिला अस्पताल, तहसील भवन और SDM ऑफिस से 100 मीटर सीमा तक जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन व धार्मिक/राजनैतिक/सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। साथ ही एक स्थान पर 06 या अधिक लोगों की मौजूदगी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश शहपुरा जनपद में भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बता दें कि फिलहाल कलेक्टोरेट परिसर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की हड़ताल चल रही है। ऐसे में कलेक्टर के आदेश का असर निश्चित ही हड़ताल पर पड़ेगा। प्रशासन का मानना है कि प्रमुख सरकारी कार्यालयों के आसपास धरना, रैली, जुलूस आदि से प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। लिहाजा, परिसर की सीमा से 100 मीटर क्षेत्र तक ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरा पहलू यह भी कि 19 जुलाई को प्रभारी मंत्री के प्रवास के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद 21 जुलाई को जिलेभर में कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला जलाया था। इसे धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने डिंडौरी सहित बजाग, करंजिया, समनापुर, गाड़ासरई सहित अन्य क्षेत्रों में 50 से अधिक कांग्रेसियों पर FIR दर्ज की थी।