CRIME & COURT | नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती करने वाले 25 वर्षीय आरोपी को डिंडौरी कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश-II ने नहीं दी जमानत



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती करने वाले 25 वर्षीय आरोपी को डिंडौरी कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश-II ने गुरुवार को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि कठौतिया निवासी आरोपी सेमलाल पिता लालजू पर मेहंदवानी थाने में अपराध क्रमांक 141/2018 दर्ज है। उसने नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। जब लड़की नहीं मानी ताे आरोपी ने उसके साथ ज्यादती की। पुलिस ने सेमलाल पर IPC की धारा 363, 366, 376 व 376(2)(n) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 5 व 6 के तहत केस कायम किया था। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार मंडराहा ने आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश-II ने जमानत खारिज कर दी। 

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