COURT NEWS | डिंडौरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट-I ने छेड़छाड़, मारपीट और गाली-गलौज करने वाले 21 वर्षीय आरोपी की जमानत अर्जी ठुकराई



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट-I ने छेड़छाड़, मारपीट और गाली-गलौज करने वाले 21 वर्षीय आरोपी की जमानत अर्जी मंगलवार को ठुकरा दी है। मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि डिंडौरी सिटी कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 562/21 के धुर्रा निवासी आरोपी लोकेंद्र गवले पिता लक्ष्मण गवले पर IPC की धारा 354, 354 (घ), 294, 323 के तहत मामला दर्ज था। लड़की का बार-बार पीछा व छेड़छाड़, मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी को जमानत मिल गई तो सामज में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठेंगे। आज मामले की सुनवाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट-I ने लोकेंद्र गवले की जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया।
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