डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
जादू-टोना के शक में कुल्हाड़ी मारकर पिता की हत्या के 40 वर्षीय आरोपी निरोत्तम को डिंडौरी कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि समनापुर थाने में अपराध क्रमांक 488/2020 के आरोपी निरोत्तम पिता शिवप्रसाद मरावी पर पिता की हत्या के मामले में IPC की धारा 302 व 201 के तहत केस दर्ज था। आज प्रकरण की सुनवाई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 302 में उम्रकैद और ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 01 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। सरकार की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार मंडराहा ने मामले की पैरवी की थी।