- आटा चक्की, खाद-बीज, कृषि यंत्र, हार्डवेयर, पशुआहार और पंक्चर शॉप्स को भी मिली अनुमति, हाट-बाजारों पर आगामी आदेश तक रहेगा प्रतिबंध
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
डिंडौरी जिले में 'अनलॉक' की प्रक्रिया 01 जून से प्रारंभ हो जाएगी। कलेक्टोरेट सभागार में रविवार को आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना कर्फ्यू खोलने के संबंध में अहम फैसले हुए। इसमें ऑनलाइन कनेक्ट हुए सांसद व केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ग्रुप के निर्णयों को मंजूरी दी। बैठक में तय हुआ कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जून से किराना-सब्जी-फल की दुकानों सहित आटा चक्की, खाद-बीज, कृषि यंत्र, हार्डवेयर, पशुआहार और पंक्चर शॉप्स सुबह 06 से दोपहर 02 बजे तक खोली जा सकेंगी। दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना प्रोटोकॉल का शत प्रतिशत पालन करना होगा। वरना दुकानें सील कर कोविड नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि जिले के हाट-बाजारों पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दुकानों को खाेलने की इजाजत आम नागरिकों की दैनिक जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखक दी जा रही है।