- कक्षा 6वीं से 8वीं के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी; लेकिन प्रतिदिन होंगे दो सत्र, प्रत्येक सत्र का अधिकतम समय 45 मिनट
डीडीएन इनपुट डेस्क | स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर पांचवीं तक की कक्षाओं के ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, लेकिन प्रतिदिन दो सत्रों में पढ़ाई होगी। प्रत्येक सत्र के लिए अधिकतम 30 से 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश कुमार जाटव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि पर पढ़ाई करने से कम उम्र के बच्चों में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इससे पैरेंट्स भी अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं। वहीं, यह भी संज्ञान में आया कि कुछ प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन अनियंत्रित तरीके से किया जा रहा है। साथ ही कई परिवारों में डिजिटल डिवाइस और डाटा रिचार्ज की समस्या भी आ रही है। लिहाजा प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक की ऑनलाइन क्लासेस पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाकर 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन स्टडी का समय भी कम किया जा रहा है।
डिंडौरीडॉटनेट ने 01 जून को प्रमुखता से उठाया था मुद्दा
डिंडौरीडॉटनेट ने 01 जून को 'DDN CONCERN' में ऑनलाइन स्टडी और स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण कम उम्र के बच्चों पर पड़ने वाले सेहत संबंधी दुष्प्रभावों का मुद्दा उठाया था। खबर का प्रकाशन लगातार ऑनलाइन रहने से डिंडौरी जिले के स्टूडेंट्स में बढ़ रहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स; आंखों में जलन, गर्दन में दर्द की शिकायत हेडिंग से किया गया था। 18 जून को जारी राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश में भी कम उम्र के बच्चों में ऑनलाइन स्टडी की वजह से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को आधार बनाया गया है।
यहां देखें राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश की कॉपी