COURT NEWS | साथ घर बसाने का प्रलोभन देकर 23 वर्षीय आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, डिंडौरी कोर्ट ने सुनाई 11 साल की कठोर सजा



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के 23 वर्षीय आरोपी को 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि अमरपुर पुलिस चौकी के ग्राम नांदामाल निवासी आरोपी संजू बनवासी पिता प्रमोद बनवासी ने कोशोरी को साथ घर बसाने का प्रलोभन देकर उसका अपहरण किया और ज्यादती की। मामला 17 अप्रैल 2018 का है। आरोपी पर पुलिस ने IPC की धारा 363, 366 व 376(2)(ढ) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 व 6 के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी ने नाबालिग को उसकी सहमति के बिना भोपाल सहित अन्‍य स्‍थानों पर ले जाकर दुष्‍कर्म किया था। उस पर थाना समनापुर में अपराध क्रमांक 186/2018 और सत्र प्रकरण क्रमांक 18/2019 कायम किया गया था।  कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 376(2)(ढ) के तहत 11 वर्ष का कठोर कारावास और ₹500 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्‍त सजा का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में सरकार की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार मंडराहा ने कुशल पैरवी की।
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