PUBLIC UTILITY | डिंडौरी जिले में 03 जून से सुबह 07 से शाम 05 बजे तक खुलेंगी दुकानें, एक दिन सड़क की दाईं और दूसरे दिन बाईं तरफ की दुकानों काे अनुमति

  • कलेक्टर रत्नाकर झा ने बुधवार को जारी किया अनलॉक संबंधी संशोधित आदेश, जिले में हर शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 08 बजे तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू



डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी

डिंडौरी जिले के नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कलेक्टर रत्नाकर झा ने कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ा दी है। बुधवार को जारी संशोधित आदेश के मुताबिक जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 03 जून से विशेष शर्तों के साथ सुबह 07 से शाम 05 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। दुकानदारों व ग्राहकों को ध्यान रखना होगा कि एक दिन सड़क की दाईं और दूसरे दिन बाईं तरफ की दुकानें खाेलने की अनुमति रहेगी। यह आदेश डिंडाैरी व शहपुरा नगर और देवरा पंचायत सभी ब्लॉक के लिए लागू होगा। जिले में वर्तमान में कोरोना के 33 एक्टिव केस हैं, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से हर शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 08 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी होगा। शहरी क्षेत्र में दुकानों का निर्धारण SDM, SDOP और CMO के अनुसार होगा, जबकि ग्रामीण इलाकों का निर्धारण तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना/चौकी प्रभारी और सरपंच की सहमति से होगा। कृषि उपज मंडी और खाद-बीज-कृषि यंत्र संबंधी दुकानें सुबह 06 से शाम 06 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं, रेस्टॉरेंट, लॉज, होटल, रिसॉर्ट आदि का संचालन प्रतिबंधित होगा।

क्या लॉक... क्या अनलॉक, देखें आदेश की कॉपी 👇






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